
25 सितंबर तक मिलेगा सितंबर माह का निःशुल्क खाद्यान्न, अंत्योदय कार्डधारकों को ₹18 किलो की दर से चीनी
मीरजापुर, 19 सितंबर 2026। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सितंबर माह का आवंटित खाद्यान्न 25 सितंबर तक निःशुल्क वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह के सापेक्ष तीन किलोग्राम चीनी भी ₹18 प्रति किलोग्राम की दर से कुल ₹54 में दी जाएगी।
विभाग के अनुसार, अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट एक किलोग्राम गेहूं एवं चार किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, यानी कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण 10 सितंबर से 25 सितंबर 2026 के मध्य निर्धारित है। विभाग ने सभी कार्डधारकों से निर्धारित अवधि में अपनी उचित दर की दुकान से नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्त करने की अपील की है।
वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ति निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को भी अपने क्षेत्रों में पर्यवेक्षणीय दायित्वों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी स्तर से पूर्व में नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में भी नियमानुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।














