*जनपद मीरजापुर ।*
दिनांकः 24.11.2021
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के आरोपी पति को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कारावास एवं ₹6,000.00/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई—*
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन मीरजापुर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के आरोपी पति को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कारावास एवं ₹6,000.00/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 22.08.2007 को थाना जिगना पर वादी शिवबदन तिवारी पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद तिवारी निवासी भोड़सर थाना को0देहात मीरजापुर की प्राप्त तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध, दहेज की मांग को लेकर वादी की पुत्री को प्रताड़ित करने व जलाकर मार डालने के संबंध में मु0अ0सं0-230/2007 धारा 498ए,304बी भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया था ।
उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 11.10.2007 को मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त गंभीर अपराध कारित करने वाले आरोपी पति को आज दिनांक 24.11.2021 को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, मीरजापुर द्वारा 02 वर्ष के कारावास एवं ₹ 6000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
1-रविन्द्र कुमार पाण्डेय
02 वर्ष के कारावास एवं ₹6,000.00/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
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