*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के 04 आरोपियों को मा0न्यायालय द्वारा प्रत्येक को आजीवन कारावास व ₹ 21-21 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा —*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के 04 आरोपियों प्रत्येक को आजीवन कारावास व ₹ 21-21 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः21.05.2006 को थाना मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लूसा निवासी वादी श्याम नारायण पुत्र बैजू द्वारा नामजद अभियुक्त दयाराम पटेल आदि 04 नफर के विरूद्ध वादी के पिता को जाति सूचक गाली देते हुए एकराय होकर लाठी, डण्डे आदि से मारने पीटने तथा वादी के पिता की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-140/2006 धारा 304/34/323/504 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा उक्त अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना मड़िहान पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट), मीरजापुर द्वारा उपरोक्त अपराध से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों प्रत्येक को आजीवन कारावास व ₹ 21-21 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्तगण —*
1.दयाराम पटेल पुत्र रामधनी सिंह पटेल निवासी लूसा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर ।
2.इच्छाराम पटेल पुत्र रामधनी सिंह पटेल निवासी लूसा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर ।
3.नागेन्द्र उर्फ टाईगर पुत्र दयाराम पटेल निवासी लूसा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर ।
4.अखिलेश उर्फ डब्लू पुत्र दयाराम पटेल निवासी लूसा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर ।
गैर इरादतन हत्या के 04 आरोपियों को मा0न्यायालय द्वारा प्रत्येक को आजीवन कारावास, मिर्जापुर
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