विधान परिषद चुनाव को लेकर 23 अक्टूबर को मिर्जापुर में शराब की दुकानें रहेंगी बंद

विधान परिषद चुनाव को लेकर 23 अक्टूबर को मिर्जापुर में शराब की दुकानें रहेंगी बंद

मतदान के दिन जनपद की सभी थोक व फुटकर आबकारी दुकानें बंद रखने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न ढंग से संपन्न कराने के लिए 23 अक्टूबर को जनपद की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, विधान परिषद के खंड स्नातक के पांच तथा खंड शिक्षक के छह निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के तहत 23 अक्टूबर 2026 को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना निर्धारित है। शासन के निर्देशों के अनुपालन में मतदान दिवस पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद की समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापन दुकानों को पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

इस आदेश के दायरे में देशी शराब, कंपोजिट शॉप, भांग, मॉडल शॉप, ताड़ी तथा एफएल-6/7 सहित संबंधित आबकारी दुकानें शामिल हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि को इन दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। बंदी के एवज में संबंधित अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का प्रतिफल या क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें