समाचारआयुध अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹1500/- के...

आयुध अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹1500/- के अर्थदण्ड की सजा —*

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आयुध अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹1500/- के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना चुनार पर आयुध अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक उप निरीक्षक जे0पी0सिंह, कोर्ट मुहर्रिर- महिला आरक्षी सुनीता व आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार-आरक्षी राहुल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)एफटीसी, मीरजापुर-अंजुम सैफी द्वारा थाना चुनार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-122/1997 धारा 25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त राजेश उर्फ राजू यादव पुत्र स्व0रविशंकर निवासी गंगेश्वर थाना चुनार जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹ 1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

आज ही डाउनलोड करें

विशेष समाचार सामग्री के लिए

Downloads
10,000+

Ratings
4.4 / 5

नवीनतम समाचार

खबरें और भी हैं