
दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा, मीरजापुर कोर्ट ने लगाया 15 हजार जुर्माना
मीरजापुर। “ऑपरेशन कन्विक्शन” और “मिशन शक्ति अभियान 5.0 फेज द्वितीय” के तहत मड़िहान थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2021 में मड़िहान थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी भतीजी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों और साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने आरोपी अरविंद कुमार निवासी मटिहानी, थाना मड़िहान को धारा 366 और 376 भादवि के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा।















