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गाली-गलौज के अभियोग से सम्बन्धित अभियोग में 03 आरोपियों, प्रत्येक को करायी गई ₹ दो-दो हजार के अर्थदण्ड की सजा —*

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मारपीट व गाली-गलौज के अभियोग से सम्बन्धित अभियोग में 03 आरोपियों, प्रत्येक को करायी गई ₹ दो-दो हजार के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना हलिया पर मारपीट व गाली-गलौज से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-योगेश कुमार त्रिवेदी, विवेचक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी चन्द्रदेव कुमार तथा पैरोकार-आरक्षी नफ़ीश अहमद द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय ग्राम न्यायालय लालगंज-जिनत परवीन द्वारा थाना हलिया पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-136/2018 धारा 323,504 भादवि से सम्बंधित 03 अभियुक्तों 1.नचकऊ, 2.कैलाश व 3.बंबोली उर्फ शिवनरायन, प्रत्येक को ₹ दो-दो हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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