समाचारगाली देना पड़ा महंगा ,1000 का लगा जुर्माना - मिर्जापुर

गाली देना पड़ा महंगा ,1000 का लगा जुर्माना – मिर्जापुर

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत सम्पत्ति नष्ट करने व गाली देने के अभियोग से सम्बन्धित 02 आरोपियों को करायी गई ₹ एक-एक हजार के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर गेंहु की फसल जलाने व गाली गलौज करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी- एपीओ योगेश कुमार, विवेचक उप निरीक्षक भृगु नाथ यादव, कोर्ट मुहर्रिर-का0 पंकज गौड़ तथा पैरोकार- उप निरीक्षक राकेश कुमार शुक्ल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय ग्राम न्यायालय मड़िहान मीरजापुर द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत एनसीआर संख्या 50/2021 धारा 427,504 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त भरत मौर्या पुत्र रामजी मौर्या व पंचम मौर्या पुत्र राम जी मौर्या निवासीगण सेमरा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर प्रत्येक को ₹ एक-एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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