मिर्जापुर पुलिस ने बताया कि पेशेवर गो-तस्कर गिरोह के सदस्य की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 30 लाख की सम्पति की गयी जब्त*
अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 20.09.2020 को पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह के सदस्य सिराज खां पुत्र रियाज खां निवासी बखरिया थाना औरैया जनपद औरेया मीरजापुर की 30 लाख की सम्पति थाना जमालपुर पुलिस द्वारा जब्त की गयी, सिराज खां एक शातिर अभ्यस्त गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य है, उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना जमालपुर पर मु0अ0स0-72/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। सिराज अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, थानाध्यक्ष जमालपुर के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवंश तस्कर गिरोह के सदस्य गैगस्टर सिराज खा पुत्र रियांज खा निवासी बखऱियां थाना औरैया जनपद औरैया के चल सम्पति ट्रक वाहन संख्या यूपी 77 एएन 0207 जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये है, को जब्त करने का आदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में थाना जमालपुर पुलिस द्वारा उक्त चल सम्पति जब्त किया गया।
*विवरण सम्पति-*
1- ट्रक वाहन संख्या- यूपी 77 एएन 0207
*आपराधिक इतिहास-*
1-मु0अ0सं0-72/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 गैंगेस्टर थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।
2-मु0अ0सं0-69/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम जमालपुर मीरजापुर।
गोवंश की तस्करी करने वालों का मिर्जापुर पुलिस ने तीस लाख की संपत्ति की जप्त
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