टीबी रोगियों को अधिसूचित नहीं करने की दशा में छ: माह की सजा-MIRZAPUR

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आज दिनांक 6 मई 2019 को जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एल एस मिश्रा व छय विभाग के डिस्टिक पीपीएम कोऑर्डिनेटर सतीश शंकर यादव द्वारा राजगढ़ क्षेत्र के पंजीकृत प्राइवेट डाक्टरों व पैथोलॉजीस्टो तथा दवा विक्रेताओं से संपर्क कर टीबी रोगियों के विषय में विभाग को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। डॉ एल एस मिश्रा द्वारा अपने निर्देश क्रम में कहा गया कि आप के यहां कोई भी टीबी का मरीज इलाज कराने अथवा जांच कराने अथवा दवा खरीदता है तो उस मरीज के प्रति आप अपने दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात उसका संपूर्ण विवरण छय विभाग को अनिवार्य रूप से प्रतिमाह उपलब्ध कराएं। उक्त क्रम में ही डिस्टिक पीपीएम कोऑर्डिनेटर सतीश शंकर यादव द्वारा उपरोक्त संबंधित लोगों से कहा गया कि भारत के राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार टीबी रोगियों को अधिसूचित नहीं करने की दशा में आईपीसी धारा- 269 के अनुसार छ: माह की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं तथा आईपीसी धारा- 270 के तहत 2 वर्ष की सजा का प्राविधान शासन द्वारा किया जा चुका है । अतः आप लोग टीबी मरीजों की सूचना विभाग को अवश्य प्राप्त कराएं। साथ ही साथ उन मरीजों के बैंक पासबुक का छाया प्रति भी उपलब्ध कराएं जिससे कि निक्षय पोषण योजना के तहत विभाग द्वारा उनके खाते में इलाज के दौरान प्रतिमाह ₹500 सीधे भेज सकें। उक्त किए गए भ्रमण के दौरान राजगढ़ सीएचसी प्रभारी डॉ डीके सिंह व एसटीएस अजीत कुमार उपस्थित रहे।