समाचारदहेज हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष के कारावास की...

दहेज हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष के कारावास की सजा*

*दहेज हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष के कारावास की सजा*

थाना मड़िहान में सन् 2012 में पंजीकृत मु0अ0स0 216/2012 धारा 498 ए, 304 बी भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट सत्र परीक्षण सख्या 198/2012 के प्रकरण में तात्कालिक क्षेत्राधिकारी आपरेशन हरिनाथ शर्मा द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं शासकीय अधिवक्ता आलोक तिवारी (ADGC) सच्चिदानन्द तिवारी (ADGC) तथा कोर्ट मोहरिर्र का0 विनोद कुमार रावत द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हे0का0 उमेश कुमार के पैरवी के फलस्वरुप दिनांक -30.10.2020 को मुकदमें के अभियुक्त (मृतका का पति) पप्पू उर्फ राजाराम सोनकर पुत्र राम खेलावन सोनकर निवासी देवरी कला थाना मड़िहान मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा 304 बी भा0द0वि0 में 10 वर्ष का कारावास,धारा 498 ए भा0द0वि0 में 02 वर्ष का कारावास व ₹3000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, तथा धारा 04 डी0पी0 एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व ₹3000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।

आज ही डाउनलोड करें

विशेष समाचार सामग्री के लिए

Downloads
10,000+

Ratings
4.4 / 5

नवीनतम समाचार

खबरें और भी हैं