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नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा


वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,

*नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा*

थाना मड़िहान में सन् 2017 में पंजीकृत मु0अ0स0 148/2017 धारा 376 (2)(i)(j) ,323,506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट , सत्र परीक्षण सख्या 40/2018 के प्रकरण में निरीक्षक भुवनेश्वर पाण्डेय द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं शासकीय अधिवक्ता श्रीमती सुनीता गुप्ता (SPP) व सनातन कुमार (SPP) तथा कोर्ट मोहरिर्र हे0का0 पुष्पा गुप्ता व का0 विट्टू सिंह द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हे0का0 उमेश कुमार के पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 28.01.2021 को मुकदमें का अभियुक्त रंजीत कोल पुत्र राजकुमार निवासी ककरद पोस्ट पटेहरा थाना मड़िहान मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा 376 (2)(i)(j) भा0द0वि0 में 10 वर्ष का कठोर कारावास, तथा 25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, तथा धारा 323 भा0द0वि0 में 03 माह का कठोर कारावास से दण्डित किया गया, धारा 506 (2) भा0द0वि0 में 02 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया गया तथा 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीडिता को प्रदान की जायेगी, उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट) मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।

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