न्यायालय ने सुनाई सजा, मिर्जापुर

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थाना जिगना पर पंजीकृत मु0अ0स0 114/2016 धारा 363 भा0द0वि0 व सत्र परीक्षण सख्या 71/2017 के प्रकरण में विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने के फलस्वरुप आज दिनांक -27.05.2020 मुकदमें के अभियुक्ता कमल कुमारी उर्फ चिडियां उर्फ प्रिती पुत्री हिरामनी बिन्द निवासी लम्बी पट्टी सदईपुर थाना जिगना जनपद मिर्जापुर को धारा 363 भा0द0वि में 04 वर्ष के कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड दंडित किया गया है, अर्थदंड न अदा करने की दशा में दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा की सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 मिर्जापुर द्वारा सुनाई गई है।*