समाचारप्रचार प्रसार के लिए वैन का प्रयोग करने के पहले लेनी पड़ेगी...

प्रचार प्रसार के लिए वैन का प्रयोग करने के पहले लेनी पड़ेगी अनुमति ,मिर्जापुर

निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दल व अभ्यर्थियों द्वारा वीडियो वैन में चलने वाले विज्ञापन को जपनद स्तरीय मीडिया मानिटरिंग कमेटी से अनुमति लेने के पश्चात ही चलाया जायेगा वीडिया वैन

मीरजापुर 06 अप्रैल 2024- जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका ने राजनैतिक दलों से अपील करते हुए कहा है कि वीडियो वैन में चलने वाले विज्ञापन को यथावश्यकतानुसार राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय मीडिया मानीटरिंग कमेटी से प्रमाणन कराने के पश्चात ही उक्त वीडियो वैन प्रदेश में चलायी जाये। वीडियो वैन के प्रचार मार्ग की अग्रिम सूचना व विवरण उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी हो सके। यदि निर्वाचन प्रकिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी की फोटो या उसके नाम का उल्लेख किये बिना राजनैतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का प्रयोग दल के सामान्य प्रचार के लिए किया जाता है तो इसे पार्टी के खाते में डाला जायेगा और इसकी सूचना लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मामले में निर्वाचनों की समाप्ति के पश्चात पार्टी द्वारा 75 दिनों के अन्दर दी जानी चाहिए। अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के नाम या फोटो वैन पर प्रदर्शित किये गये हैं या फिर अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का कोई पोस्टर/बैनर उस पर प्रदर्शित किया गया है और वह वैन उसी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, तो वह व्यय उस अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के खाते में डाला जायेगा।  वीडियो वैन के प्रचार के साथ-साथ यदि एक स्थल पर रूक कर जनसभाध्चुनावी सभा का कार्य किया जाता है तो ऐसे प्रकरण में यह अनुमति मात्र वीडियो वैन के सम्बन्ध में ही मान्य होगी, चुनावी सभा इत्यादि के विषय में स्थानीय प्रावधानों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारीध्जिलाधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वीडियो वैन को सम्बन्धित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि वह रास्ते में प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे। वीडियो वैन द्वारा प्रातः 08ः00 बजे से सांयकाल 08 बजे तक ही प्रचार किया जाएगा। वीडियो वैन का उपयोग रैली तथा रोड शो के लिए नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वीडियो वैन के प्रदर्शन के लिए खुली जगह चिन्हित्त की जाएगी तथा अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत वीडियो वैन के रूट, स्थान एवं समय का आवंटन किया  जायेगा। बाजार अथवा भीड़-भाड़ वाली जगहों में इनका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।  वीडियो वैन द्वारा प्रचार करते समय ध्वनि की सीमा सुसंगत नियमों के आलोक में मानक डेसीबल से अधिक नहीं होना चाहिए। वैन के संचालन के सम्बन्ध में आदर्श आचार संहिता एवं मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के समस्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। एक समय में वीडियो वैन के आस-पास अधिकतम 500 की संख्या में या उस स्थान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अथवा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्रधिकरण द्वारा तय की गई सीमा में दर्शकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। वीडियो वैन को किसी ऐसे स्थल पर प्रदर्शन के लिए नहीं रोका जाएगा जो अनधिकृत हो एवं जहाँ सुचारू यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो रहा हो। किसी एक जगह पर 30 मिनट से अधिक समय तक वीडियो वैन को प्रदर्शन के लिए नहीं रोका जाएगा। वीडियो वैन के संचालन के समय समस्त सुरक्षा मानकों व स्थानीय प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वीडियो वैन की अनुमति पार्टी के पक्ष में प्रचार अवधि समाप्ति (सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व) तक ही, प्रचार करने के लिए दी जा रही है। वीडियो वैन को अनुमति प्रमाण पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।

आज ही डाउनलोड करें

विशेष समाचार सामग्री के लिए

Downloads
10,000+

Ratings
4.4 / 5

नवीनतम समाचार

खबरें और भी हैं