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प्रत्याशी अपना विज्ञापन अखबार या टेलीविजन चैनल में देने के पहले लेंगे अनुमति ,मिर्जापुर

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में विज्ञापन/प्रचार सामाग्री छपवाने हेतु अनुमति आवश्यक

मीरजापुर 29 अप्रैल 2023- नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा टी0वी0, चैनल/केबिल नेटवर्क सहित समाचार पत्रो में विज्ञापन एवं पोस्टर, हैण्डबिल, मुद्रण

कराने हेतु राजनैतिक दलो व अभ्यर्थियो को मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिये मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया हैं। जिसमें जिला सूचना अधिकारी को प्रभारी एवं दूरदर्शन एवं पी0टी0आई0 के जिला

संवाददाता तथा वरिष्ठ लिपिक सूचना विभाग को सदस्य बनाया गया हैं। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थी/प्रत्याशी तथा राजनैतिक दल से अपेक्षा की जाती है कि प्रचार प्रसार हेतु टी0वी0 चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार तथा कोई भी हैण्डबिल पम्पप्लेट, पोस्टर छपवाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर भरकर जिला सूचना कार्यालय में गठित मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति से लेना अनिर्वाय होगा। यह भी बताया गया कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई


व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामाग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाश नाम व पता न हो मुद्रित/प्रकाशित करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकापी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलो/प्रत्याशियों को अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामाग्री प्रकाशित नही करायी जायेगी। हैण्डबिल पोस्टर आदि अथवा विज्ञापन से सम्बन्धित आवेदन पत्र जिला सूचना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं।

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