वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
कोई भी एंबुलेंस चालक मरीजों से ज्यादा रकम नहीं वसूल कर सकेगा।
जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रवीण कुमार लक्षकार ने लगातार एंबुलेंस के द्वारा मरीजों से मनमानी रकम वसूली जाने के मामले की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया है कि जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा एंबुलेंस अगर किसी मरीज से रकम वसूलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।जिलाधिकारी ने कहा कि किसी मरीज को अगर एंबुलेंस के द्वारा ज्यादा रकम वसूली जाने का दबाव बनाता है तो 102 नंबर पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं या तो कोविड-19 के कंट्रोल रूम में इसकी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है ।फिलहाल जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय की सराहना सर्वत्र सुनी जा रही है। देखना आवश्यक होगा कि इस आदेश के बाद कितना असर मरीजों के ऊपर और एंबुलेंस चालक व मालिकों के ऊपर पड़ता है। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया निर्धारित किया गया है बिना ऑक्सीजन के एंबुलेंस का किराया अलग निर्धारित किया गया है और वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस एक किराए का निर्धारण भी कर दिया गया है। आदेश आने के पूर्व तक स्थानीय लोगों की माने तो अनधिकृत रूप से एंबुलेंस की बाढ़ भी आ गई थी और मनमाना मरीजों से वसूले जाने की शिकायत अक्सर लोग कर रहे थे। आज जिला अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश से सकून और चिंता मुक्त माहौल मरीजों और उनके परिजनों के द्वारा महसूस किया जा रहा है।