वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा ० उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका गंगा पॉल्यूशन बनाम स्टेट आफ यू ० पी ० एण्ड अदर्स में पारित निर्णय के अनुसार गंगा नदी के किनारे किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया गया है तथा शासनादेश व भवन उपविधि के अनुसार गंगा नदी के तट ( राजस्व / सिंचाई विभाग के अभिलेखों में अंकित तट के अनुसार ) से 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य निषिद्ध है । अतः उक्त का उल्लंघन होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही के साथ ध्वस्तीकरण की भी कार्यवाही की जाएगी जिससे होने वाली छति या नुकसान के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा ।
तो वही स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आदेश सिर्फ हवा हवाई साबित हो रहा है ।निरंतर मिर्जापुर के अंदर गंगा तटों के प्रतिबंधित क्षेत्र में रोज नवनिर्माण हो रहे हैं ।शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में पड़ने वाले समस्त गंगा तट की ओर जाने वाली गलियों रास्तों में अवैध निर्माण जोरों पर हो रहा है ।जबकि बसनहीं बाजार वार्ड नंबर 28 के पुरानी बजाजी मोहल्ले में चांदसी गली में भी नव निर्माण का कार्य तेजी से गंगा तट पर हो रहा है ।लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने की दशा में लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और यह आदेश हवा-हवाई साबित हो रहा है ।
मिर्जापुर में गंगा नदी के तट से 200 मीटर परिधि के अंदर कोई भी नव निर्माण अवैध होगा
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