हत्या एवं शव छुपाने के अभियोग से सम्बन्धित 03 आरोपियों, को प्रत्येक को करायी गयी आजीवन कारावास

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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप युवक का अपहरण कर हत्या एवं शव छुपाने के अभियोग से सम्बन्धित 03 आरोपियों, प्रत्येक को करायी गयी आजीवन कारावास एवं ₹ 45-45 हजार के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना हलिया पर युवक का अपहरण कर हत्या एवं शव छुपाने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध 03 आरोपियों, प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं ₹ 45-45 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः23.02.2012 को वादी प्रेमचन्द पुत्र तिलकधारी निवासी तन्दरिया थाना मेजा जनपद प्रयागराज द्वारा थाना हलिया पर नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादी के पुत्र अनिल कुमार निषाद उम्र करीब-22 वर्ष का अपहरण कर हत्या एवं शव छुपा देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना हलिया पर मु0अ0सं0-85/2012 धारा 364,302,201,406 भादवि पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत युवक का अपहरण कर हत्या एवं शव छुपाने की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सच्चिदानन्द तिवारी, विवेचक-निरीक्षक चैम्पियन लाल, पैरोकार- आरक्षी सोनू राव तथा कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी-पवन कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मीरजापुर-बलजोर सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों, प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं ₹ 45-45 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्तगण —*
1.डेविड जोशव निवासी नई बाजार देवरी थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र ।
2.अमित कुमार पाल निवासी रामपुर थाना कोरांव जनपद प्रयागराज ।
3.गुलाबचन्द्र निवासी महेवा कलां थाना माण्डा जनपद प्रयागराज ।