कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी , मीरजापुर । / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड महामारी की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति , वैक्सिनेशन आदि बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं । — पत्राक : दिनांक 31 जनवरी , 2022 1. रोड शो , पद – यात्रा , साइकिल / बाइक / वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे । 2. आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी , 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों ( वर्तमान क्षमता 500 व्यक्तियों के स्थान पर ) अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा , जो कम हो , तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है । 3. आयोग द्वारा डोर – टु – डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है । अब डोर – टू – डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ ( सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर ) प्रचार किया जा सकता है । 4. आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों ( वर्तमान में अनुमन्य 300 व्यक्तियों के स्थान पर ) अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ( SDMA ) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है । 15. आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविङ अनुरूप व्यवहार एवं दिशा – निर्देशों तथा निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई 6. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रयोजन हेतु स्थानों का अग्रिम चिन्हांकन कराकर उनको अधिसूचित कराया जायेगा ।
11 फरवरी तक प्रत्याशियों के लिए प्रतिबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी
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