वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
ट्रैक्टर – ट्राली , मालयानों सहित सभी व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेटिव टेप न लगा होने पर देना होगा रू 0 10.000 / – जुर्माना केन्द्रीय मोटरयान नियमावली , 1989 के नियम 104 के परन्तुक में व्यावसायिक वाहनों में रेट्रो रिफलेटिव टेप लगाये जाने के प्राविधान किये गये है । यह टेप विभिन्न वर्गो के मोटरयानों में विभिन्न आकार के लगाया जाना प्राविधानित है । आगामी जाड़े के मौसम में कुहरे / धुन्ध के कारण रात्रि में सड़क पर खड़े वाहनों में रेट्रो रिफलेटिव टेप न लगे होने के कारण वाहन का दिखाई देना मुश्किल हो जाता है और सड़क दुर्घटना की सम्भावना बढ़ जाती है । इसलिए आवश्यक है कि स्थानीय रूप से विनिर्मित ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर – ट्राली व मालयान पर नियमानुसार रेट्रो रिफलेटिव टेप लगाया जाए जिससे सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पीछे टकराकर होने वाली सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके । उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्न चार अधिकारीगण जनपद में विभिन्न स्थानों को चयनित करते हुए रेट्रो रिफ्लेटिव टेप लगवायेगें । 1. राम सागर यात्रीकर अधिकारी मो 0 नं0-9415661225 2. प्रमोद कुमार यात्रीकर अधिकारी मो 0 नं0- 9919292396 3. श्री ओ 0 पी 0 सिंह संभागीय निरीक्षक ( प्राविधिक ) मो 0 नं0-9415272408 4. श्री पुष्पेन्द्र सिंह संभागीय निरीक्षक ( प्राविधिक ) मो 0 नं0-9415889828 व्यावसायिक वाहन स्वामियों के द्वारा अपने वाहन पर रेट्रो रिफलेटिव टेप न लगवा जाने पर प्रवर्तन की कार्यवाही में रू 0 10,000 / – का जुर्माना देना पड़ेगा ।