
प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कोविड से मृत व्यक्ति के परिजनो /आश्रितो को
राहत अनुदान उपलब्ध कराने का दिया निर्देश
जनपद मीरजापुर में प्राप्त 60 आवेदनो के सापेक्ष 47 को किया गया भुगतान
मीरजापुर 01 दिसम्बर 2021- प्रदेश के मुख्य सचिव8 राजेद्र कुमार तिवारी ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी के साथ वार्ता कर कोविड पाजिटिव होने से मृत व्यक्तियो के परिजनो को सहायता राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित करते हुये कहा गया कि अधिकतम 04 दिसम्बर 2021 तक अभियान चलाकर मृत व्यक्तियो के बाद उनके बच्चो का पालन पोषण करने वाले अभिभावको को सहायता अनुदान राशि रूपया 50000/- की धनराशि भेजना सुनिश्चित किया जाय। कोविड-19 के दौरान ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड ड्यूटी के दौरान हुयी है उनके परिजनो को 50 लाख तथा जिनकी मृत्यु निर्वाचन ड्यूटी के दौरान हुई है उनके परिजनो को 30 लाख सहायता राशि पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। उन्हे छोड़कर ऐसे परिवार जिनके मृत्यु कोविड पाजिटिव होने के 30 दिवस के अन्दर हुई है उनके आश्रितो को 50 हजार की कोविड अहंेतुक सहायता राशि प्रदान किया जायेगा। उक्त अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप भरकर एवं आवेदन पत्र के साथ मृतक की कोविड पाजिटिव रिपोर्ट, आर0टी0पी0आर0, एन्टीजन व सिटी स्कैन के साथ आश्रित का बैंक खाता संख्या व आश्रित का पहचान पत्र, आनलाइन निर्गत पोर्टल की प्रति संलग्न कर जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों में गठित ” कोविड अहेतुक सहायता आवेदन प्राप्ति सेल” में किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक जमा कर सकता हैं। आवेदन पत्र में मृत्यु की स संवीक्षा करने के लिये प्रत्येक तहसील स्तर पर सम्बन्धित तहसीलदार को तहसील प्रभारी बनाया गया है। तहसीलदार प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी।