मिर्जापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंग लीडर रमेश ओझा समेत 3 पर कार्रवाई

मीरजापुर, 05 मई 2026। जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत करीब 4 करोड़ रुपये की अवैध अचल संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई गैंग लीडर रमेश चन्द ओझा और उसके दो सक्रिय सदस्यों की संपत्ति पर की गई।

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर नायब तहसीलदार सुरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला तथा थानाध्यक्ष विन्ध्याचल अविनाश प्रकाश सिंह सहित पुलिस और प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली कटरा में पंजीकृत मुकदमा संख्या 283/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित मामले में गैंग लीडर रमेश चन्द ओझा निवासी हरना की गली तुलसी चौक तथा उसके सहयोगी राकेश कुमार सरोज निवासी मलई की बारी तरकापुर और बब्लू भारती निवासी हनुमान पड़रा की अवैध संपत्ति को चिह्नित किया गया था।

जांच में पाया गया कि आरोपियों ने आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से यह संपत्ति अर्जित की थी। इसके तहत ग्राम टांड़ (कंतित), थाना विन्ध्याचल क्षेत्र में स्थित करीब 1.012 हेक्टेयर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है, को कुर्क कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार गैंग लीडर रमेश चन्द ओझा पर धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ कोतवाली कटरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 के दौरान कई मामलों में धाराएं 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

वहीं गैंग के अन्य सदस्य राकेश कुमार सरोज और बब्लू भारती पर भी धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगे भी अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और माफियाओं पर शिकंजा कसने का अभियान लगातार चलता रहेगा।

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