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आज नगर मजिस्ट्रेट ने मिर्ज़ापुर में 14 दुकानों को सीज करते हुए f.i.r. की, की कार्रवाई

वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,

कोविड-19 के दिशानिर्देशों के उल्लघंन पर जिलाधिकारी की कडी कार्यवाही

नगर मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से खुली दुकानों का किया औचक निरीक्षण,

14 दुकानों को सीज व एफ0आई0आर की कार्यवाही

मीरजापुर, 03 जुलाई, 2020( कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिये बचाव एवं रोकथाम के दृश्टिगत व नगर में बढते कोराना पाजटिव को देखते हुये जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल के द्वारा कडी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में नगर मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह ने आज अपराह्न शहर कोतवाली अन्तर्गत वासलीगंज तथा कटरा कोतवाली अन्तर्गत टटहाई रोड पर कोविड-19 के दिषा-निर्देषों को उल्लधन कर अवैध रूप से खोले गये दुकानों पर छापा मार कडी कार्यवाही के निर्देष सम्बंधित थाना प्रभारी को दिया गया। नगर मजिस्ट््रेट के द्वारा अपने निरीक्षण अभियान के दौरान सबसे पहले वासलीगंज के मे0 केषरी बैग हाउस, विषाल रेडियो, अग्रहरी इलेक्ट््रानिक, कृश्णा रेडियो, आकाषवाणी एण्ड कम्पनी, षुभम एजेन्सी, गुप्ता इलेक्ट््रानिक, विनोद इलेक्टि््रकल्स तथा दषमेष टेलीकाम मोबाइल व विक्की मोबाइल षाप की दुकान चौबे टोला, नागपाल रेडियो एण्ड साईकिल कम्पनी तेलियागंज, षाद इलेक्ट्रानिक तथा सिंह इलेक्ट््रानिक तेलिया गंज तथा टटहाई रोड पर अंजली ट््रेडर्स के दुकानों पर छापा कर कार्यवाही की गयीं। नगर मजिस्ट््रेट ने जानकारी देत हुये बताया जिलाधिकारी के द्वारा कोविड-19 के दौरान अलग-अलग दुकानों को खोलने के जिलये तिथि निर्धारित की गयी है परन्तु इन दुकानों के द्वारा निर्धारित तिथि पर दुकान न खोलकर अन्य दिनों में खोला जाने की षिकायतें प्रापत हो रही थी, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दिषा निर्देषों का अक्षरषः पालन सुनिष्चित कराया जाएगा, जिस दुकान को जो दिन निर्धारित किया गया है उसके अतिरिक्त दिनों में यदि खाला जाता है तो कडी कार्यवाही की जाएगी। आज निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से खुली 14 दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी जिसमें उक्त दुकानदार के प्रोपराइटर के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज कर दुकानों की सीज करने की कार्यवाही के निर्देष सम्बंधित थाना प्रभारी को दिया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी निरीक्षण की ककार्यवाही की जायेगी जो भी दुकान अअवैध रूप खुला पाया जायेगा उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। सभी दुकानदारों से अपील भी की की कि कोविड-19 के दिषा निर्देषों को पालन किया जाए तथा जो दिन जिस दुकान खालेने के लिये दिन निर्धारित की गयी है उसी के अनुसार दुकान खोले, कोरोना महामारी से बचाव व रोकथाम में अपना सहयोग प्रदान करें। निरीक्षण के दौरान कोतवाली षहर के प्रभारी थानाध्यक्ष, प्रभारी लाडिग्गी पुलिस चौकी के उपस्थित रहे।

नगर मजिस्ट््रेट ने जानकारी देते हुये बताया कि कोविद-19 महामारी के रोकथाम व बचाव के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेष षासन के दिषा निर्देष के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर के द्वारा दुकानों को खुलेने का दिन निर्धारित किया गया है। उन्होंने विस्तृत जानकारीदेते हुये बताया कि – 1- फूड विभाग की लाइसेंसी मिश्ठान भण्डार, फल सब्जी,दूध,किराना स्ओर, चष्मा,बेकरी, सैलून नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, आईस्क्रीम के दुकान खुलने का दिन पूरे सप्ताह समय प्रातः 07 बजे से सायं 07 बजे तक निर्धारित किया गया है। 2- हार्डवेयर, इलेक्ट््रानिक, इलेक्टि््रक,मोबाइल रीचार्ज/रिपेयर, बर्तन,फर्नीचर, बैग,अटैची, वेल्डिंग मंगलवार, गुरूवार व षनिवार को प्रातः 10 बजे से सांय 07बजे तक 3- प्रिटिंग प्रेस, बुक स्टेषनरी, मोहर, टेलरिंग, साइकिल की दुकान, लोहे की दुकान, षस्त्र की दुकान सोमवार, बुद्धवार व षुक्रवार को, 4- ज्वेलरी षाप, वस्त्रालय, साडी, जेते,चप्पल, रेडीमेड, कास्मेटिक, ड््राइक्लीनर्स रविवार, बुद्धवार, षुक्रवार को, 5- आटो मोबाइल व गैरेज सोमवार, बुद्धवार षुक्रवार, मंगलवार व वृहस्पतिवार को, उपरोक्त सभी दुकान क्रमांक एक को छोडकर प्रातः10 बजे से सांय 07 बजे तक खालने की अनुमति प्रदान की गयी है। 6- मेडिकल स्टोर, सप्ताह भर रात-दिन, 7- सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04 बजे से 07 बजे तक खुलेगी, सब्जी मण्डी का रिटेल विवरण सुबह 06 बजे से 09 बजे तक होगा, एवं फल सब्जी मण्डियों को बडे व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08 बजे से सायं 07 बजे तक सामान्य लोगों के लिये खोला जा सकेगा 8- षहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मण्डी सोषल िउस्अेसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। 9- रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था होगी एवं मिठाई की दुकान भी खालेने की अनुमति दी जायेगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त से भिन्न अन्य दुकानें रविवार को प्रातः 10 बजे से सायं 07 बजे तक खुलेगी।

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