समाचारराशन कार्ड के लिए जारी हुआ नियमावली, मिर्जापुर वासियों के लिए खुशखबरी

राशन कार्ड के लिए जारी हुआ नियमावली, मिर्जापुर वासियों के लिए खुशखबरी

वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
हजारों की संख्या में अपात्रो ने सस्ते गल्ले की दुकान से मिलने वाले राशन सामग्री को गलत तरीके से लिए जाने की शिकायत बराबर मिलती रही है ।मिर्जापुर शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक अपात्र लोगों ने पात्रों के हिस्से का अनाज गबन किया है ।जिला प्रशासन के आज के इस निर्णय से लोगों में हर्ष देखा जा रहा है ।उम्मीद जताई जा रही है कि अवैध रूप से अपात्र लोग अपने पहुंच का और गलत सूचना देकर राशन कार्ड प्राप्त जो कर लिए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी । क्षेत्र वासियों ने सराहना की है।वार्ड नंबर 28 में सर्वाधिक फर्जी राशन कार्ड बनाया गया है , स्थानीय लोगों ने मांग किया है की जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और गरीबों के हिस्से का अनाज खाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी।
शासन द्वारा जनपद में अपात्र बने राशनकार्डों को निरस्त किये जाने एवं संबंधित पात्र कार्डधारकों द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न की प्रतिपूर्ति के निर्देश दिये गये है । तद्कम में आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग , उत्तर प्रदेश , लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 2471 / आ 0 पू 0 रा 0 – रा 0 का0-1 ( 6 ) / 2005 , दिनांक 22.06.2020 द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के पात्रता की निम्नलिखित शर्ते दी गयी है अपनी जमीन न हो।पक्का मकान न हो । भैंस / बैल / ट्रैक्टर ट्रॉली न हो । कोई निश्चित व्यवसाय न हो । मुर्गी पालन / गौ पालन आदि न हो । शासन द्वारा कोई वित्त सहायता का व्यवसाय न हो , और सहायता प्राप्त न हो । विद्युत कनेक्शन न हो । उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे परिवार जिसकी मुखिया विधवा हो या लगातार बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति , जिनके जीविकोपार्जन का कोई निश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो । पात्र गृहस्थी चयन सूची से निष्कासन के आधार ( एक्सक्लूजन काइटेरिया ) ग्रामीण क्षेत्र : समस्त आयकर दाता । ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पाहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र ( एयर कंडिशनर ) अथवा 5 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हों । पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो , ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय रु 0 • 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो । ऐसे परिवार जिसके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस / शस्त्र हों , चयन सूची से निष्कासन के आधार ( एक्सक्लूजन काइटेरिया ) शहरी क्षेत्र : समस्त आयकर दाता । ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पाहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यन्त्र ( एयर कंडिशनर ) अथवा 5 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो । 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फलेट हो । ऐसे परिवार जिसके सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो । ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रु 0 3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो । ऐसे परिवार जिनकी सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस / शस्त्र हों , अतः जनपद मीरजापुर में जारी समस्त अन्त्योदय राशनकार्डधारकों एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त मानक के विरूद्ध यदि आप द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड प्राप्त किया गया है तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्डधारक संबंधित तहसील में उपजिलाधिकारी / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक के समक्ष तथा नगरीय क्षेत्र के कार्डधारक जिलापूर्ति कार्यालय में अपना राशनकार्ड एक सप्ताह के अन्दर समर्पित कर दें अन्यथा सत्यापन / जॉच के दौरान यदि अपात्र पाये जाते हैं तो जबसे अपात्रता की श्रेणी का लाभ लिया जा रहा है तबसे आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ के पत्र संख्या 1573 / पीडीएस – नियंत्रण आदेश / 2013 दिनांक 27.04.2017 में संलग्न भारत सरकार के संयुक्त सचिव भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग नई दिल्ली की अर्धशासकीय पत्र संख्या -1 ( 5 ) / 2017 – पी 0 डी 0 ।। दिनांक 13.04.2017 में दिये गये दर रू 0 22.09 प्रति किग्रा ० गेहूँ तथा रू 0 29.68 प्रतिकिग्रा 0 चावल से वसूली की जायेगी । ( सुशील कुमार पटेल ) जिलाधिकारी , मीरजापुर । प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित उपायुक्त ( खाद्य ) विन्ध्याचल मण्डल , मीरजापुर । समस्त उप जिलाधिकारी , जनपद मीरजापुर । समस्त खण्ड विकास अधिकारी , जनपद मीरजापुर । जिला सूचना अधिकारी / उप निदेशक सूचना , मीरजापुर को इस आशय से कि उक्त

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