
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 21 वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना
मीरजापुर। “ऑपरेशन कन्विक्शन” एवं “मिशन शक्ति अभियान 5.0” के तहत मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को न्यायालय ने 21 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2019 में थाना चुनार क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों एवं गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर की अदालत ने आरोपी साजन उर्फ दीपक कुमार निवासी औरा, थाना चांदपुर, जनपद फतेहपुर को दोषी करार देते हुए 21 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे अपराधियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।













