जनपद मे धारा 144 लागू 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2022 तक सम्पूर्ण जनपद मे रहेगा प्रभावी

273


मीरजापुर, 01 जुलाई 2022- अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) शिव प्रताप शुक्ल ने अपने एक आदेश के तहत जनपद मे धरना प्रदर्शन, सभा, जगन्नाथ रथ यात्रा, गुरू पूर्णिमा, श्रावण मास, बकरीद, मोहर्रम, रक्षा बन्धन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, विभिन्न परीक्षाओ एवं कोविड-19 आदि अवसरों पर कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत जनपद मे सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये तत्कालिक प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लगा दिया गया है। यह आदेश जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र मे 01 जुलाई 2022 से लागू होकर दिनांक 30 सितम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश मे वर्णित प्रतिबन्धो की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।