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पेड़ काटने के मामले में हुए विवाद के बाद न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा सुनाई ,मिर्जापुर


*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते हत्या के प्रयास के 03 आरोपीगण को मा0न्यायालय द्वारा 05-05 वर्ष का कारावास एवं ₹ 10-10/- हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा —*


अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप हत्या के प्रयास के 03 आरोपीगण को 05-05 वर्ष का कारावास एवं ₹ 10-10/- हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांकः 18.08.2008 को थाना पड़री क्षेत्रान्तर्गत नेवढ़िया निवासी भगन्तु यादव पुत्र बौड़म यादव द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध पेड़ काटने के विवाद को लेकर वादी के पुत्र पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी ।

जिसके आधार पर थाना पड़री पर मु0अ0सं0- 505/2008 धारा 307 भादवि पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश-I,मीरजापुर द्वारा 03 नफर अभियुक्तगण 1. इन्द्र बहादुर यादव 2. श्यामा देवी, 3. विजय बहादुर यादव को 05-05 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹ 10-10/- हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

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