समाचारभारत सरकार द्वारा आगामी माह के त्योहारों के लिये SOP/गाइडलाइन जारी

भारत सरकार द्वारा आगामी माह के त्योहारों के लिये SOP/गाइडलाइन जारी

VIRENDRA GUPTA MIRZAPUR 9453821310- दिनांकः 09 अक्टूबर , 2020 के अंतर्गत त्योहारों के दौरान कोविड -19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के विषय में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी SOP / गाइडलाइन के क्रम में आगामी माह अक्टूबर 2020 से माह दिसम्बर 2020 तक का समय मुख्यतः त्योहारों यथा – नवरात्रि , दुर्गापूजा , दशहरा , बारावफात , दीपावली , छठ पूजा , कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस आदि का समय है , जिसमें जगह – जगह प्रतिमा स्थापना , धार्मिक पूजा , मेला , प्रदर्शनी , जागरण , सांस्कृतिक कार्यक्रम , रैली , जूलूस , विसर्जन जैसी गतिविधियां संचालित होती हैं , जिनमें क्षेत्र विशेष में भारी जनसमूह के जुटने की संभावना रहती है । अतः ऐसे में कोविड -19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत जारी SOP / गाइडलाइन में निर्दिष्ट दिशा – निर्देशों को निम्न प्रावधानों के साथ तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है :

1. कार्यक्रम स्थल के विषय में –
( i ) इन आयोजनों के लिये स्थल पूर्व में चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुये , विस्तृत साइट प्लान तैयार कर लिया जाये , जिससे शारीरिक दूरी बनाये रखने , थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाईजेशन के मानक के पालन में सुविधा होगी ।
( ii ) कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाईजर्स , थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त ( गोला ) चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाये । प्रवेश द्वार पर ही हैण्ड सेनेटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक होगा ।
( iii ) कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग – अलग एवं यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएंगे ।
( iv ) केवल वही स्टाफ तथा दर्शक प्रवेश के लिए अनुमन्य होंगे जिसमें किसी प्रकार के कोविड के लक्षण नहीं होंगे । यदि किसी में कोविड लक्षण पाया जाता है तो उसे शिष्टता के साथ प्रवेश से मना किया जायेगा तथा चिकित्सीय उपचार लेने की सलाह दी जायेगी ।
( v ) सभी स्टाफ तथा दर्शकों को फेस कवर / मास्क का उपयोग तथा कार्यक्रम स्थल के अन्दर एवं बाहर शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।
( vi ) कार्यक्रम परिसर में आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखी जाएगी जिसमें प्राथमिकता पर डिस्पोजल कप / गिलास का प्रयोग किया जायेगा ।
( vii ) वातानुकूलन आदि के लिए सी ० पी ० डब्ल्यू ० डी ० द्वारा जारी गाइन का अनुपालन किया जाएगा . जिसके अनसार ए ० सी ० का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस तथा cross ventilation की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ।
( viii ) सामूहिक खान – पान / लंगर / अन्य दान आदि कार्यक्रमों में भोजन बनाने , वितरण एवं अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल आदि में शारीरिक दूरी के नियमों तथा स्वच्छता एवं हाईजीन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
( ix ) कार्यक्रम स्थल , विशेषकर बारम्बार प्रयोग में आने वाले स्थलों ( जैसे दरवाजे के हैण्डिल , लिफ्ट के बटन , लाइन लगने वाले बैरिकेट , सीट , बेंच वॉशरूम की टोंटी आदि ) की नियमित रूप से सफाई एवं विसंक्रमण ( एक प्रतिशत सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हुये ) बारम्बार किया जाएगा ।
( x ) प्रयोग किए गए फेस कवर्स , मास्क को परिसर में उपलब्ध कवर्ड डस्टबीन में ही निस्तारित किया जायेगा ।
( xi ) शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन के निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा ( CCTV ) लगवाने पर भी विचार कर लिया जाये ।
( xii ) ऐसे सभी कार्यक्रमों में चिकित्सकीय आधारभूत सुविधाओं के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थानों को निकटवर्ती हास्पिटल से मैपिंग करने की भी योजना बना ली जाये ।

2. कार्यक्रम आयोजन के विषय में –
( i ) कन्टेनमेन्ट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी । कन्टेनमेन्ट जोन से किसी भी आयोजक , कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी ।
( ii ) प्रत्येक गतिविधियों के संचालन ( धार्मिक स्थल , रैली , विसर्जन , सांस्कृतिक कार्यक्रम , मेला आदि ) की पूर्व योजना सभी सम्बन्धित संगठन / व्यक्तियों / संघों के साथ मिलकर तैयार कर ली जाये ।
( iii ) शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मैनपावर ( मानव शक्ति ) तैनात किये जाए ।
( iv ) कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफ हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा , फेस कवर्स , मास्क , हैण्ड सेनेटाइजर्स , साबुन , सोडियम हाइपोक्लोराइट्स आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
( v ) थर्मल स्कैनिंग , शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर्स की तैनाती की जाए ।
( vi ) आयोजकों द्वारा यथासम्भव “ स्पर्श रहित भुगतान ” ( Contact less payment ) की व्यवस्था की जाए तथा कार्यक्रम स्थलों पर ” क्या किया जाए ” और ” क्या न किया जाए ” ( Do’s and dont’s ) का मार्ग निर्देश भी प्रदर्शित किया जाए । कार्यक्रम स्थल पर कोविड -19 से बचने के उपायों से सम्बन्धित पोस्टर्स / बैनर्स लगाये जायें तथा यथासम्भव ऑडियो / विजुअल प्रचार – प्रसार भी किया जाये ।

3. कार्यक्रम आयोजक एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों विषय में-
( i ) 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों , गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों , गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाए । यह कार्यक्रम के आयोजकों / प्रबन्धकों व उनके कार्मिकों पर भी लागू होगा ।
( ii ) सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्ति यथासंभव आपस में 06 फिट की दूरी बनाये रखें , फेसकवर / मास्क का प्रयोग अनिवार्यतः करें , साबुन से कम से कम 40 सेकेण्ड तक नियमित रूप से हाथ धोयें ( यदि ये प्रथम दृष्टया गन्दे नहीं दिख रहें हों तब भी ) तथा अल्कोहलयुक्त हैण्ड सैनिटाईजर्स का ( न्यूनतम 20 सेकेण्ड तक ) प्रयोग करें ।
( iii ) संचरण मानकों का सख्ती से पालन करें । खांसते / छींकते समय मुंह व नाक पर टिशू पेपर / रूमाल / कोहनी का प्रयोग करें तथा प्रयुक्त टिशू पेपर का उचित डिस्पोजल भी करें । सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को सख्ती से प्रतिबन्धित किया जाये ।
( iv ) किसी भी बीमार व्यक्ति की सूचना तथा स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी के विषय में सूचना यथाशीघ्र राज्य व जिला हेल्पलाईन पर सूचना दी जाये ( v ) आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग सभी को करने की सलाह दी जाये ।

4. कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध / पॉजिटिव व्यक्ति पाये जाने की स्थिति में –
( i ) कार्यक्रम / प्रदर्शन / रैली आदि के दौरान किसी भी व्यक्ति के कोविड लक्षणयुक्त ( Symptomatic ) पाये जाने पर , जब तक उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है , तब तक के लिये आइसोलेट ( पृथकवास ) करने हेतु प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक पृथक आइसोलेशन कक्ष / स्थल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये ।
( ii ) संदिग्ध / बीमार व्यक्ति को उक्त आइसोलेशन कक्ष / स्थल पर , अन्य व्यक्तियों से अलग आइसोलेट किया जाए ।
( iii ) आइसोलेशन के दौरान व्यक्ति मास्क / फेस कवर सतत धारण किए रहेगा , जब तक की चिकित्सक द्वारा उसका परीक्षण न कर लिया जाए ।
( iv ) यदि उस व्यक्ति में कोविड के लक्षण दिखे अथवा स्वास्थ्य में और गिरावट आए तो निकटतम अस्पताल / क्लीनिक / स्थास्थ्य सेवा / जिला अथवा स्टेट हेल्पलाइन को सूचित किया जाए । ( v ) संदिग्ध / बीमार व्यक्ति के सम्पर्क में आये लोगों की ट्रेसिंग एवं विसंक्रमण की कार्यवाही की जाएगी ।

5. रैली , जुलूस / मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के सम्बन्ध में –
( i ) मूर्तियों की स्थापना पारम्परिक परन्तु खाली स्थान पर की जाये , उनका आकार छोटा रखा जाये तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें ।
( ii ) चौराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति , ताजिया न रखी जायें , आवश्यकतानुसार बैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन आयोजन समितियों से विचार – विमर्श कर कोविड -19 के प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही करें ।
( iii ) मूर्तियों के विसर्जन में यथा सम्भव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाय । मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित रहें ।
( iv ) रैली / विसर्जन के लिये रूट प्लान , विसर्जन स्थलों का चिन्हांकन , अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण , शारीरिक दूरी का पालन जैसे बिन्दुओं की पूर्व में ही योजना बना ली जाये तथा इसे दृढ़ता के साथ लागू किया जाये ।
( v ) रैली / विसर्जन आदि के समय भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के मानकों का पालन अवश्य किया जाय । ऐसी रैलियों की संख्या तथा इसमें निहित दूरी का उचित प्रबन्धन किया जाये ।
( vi ) ऐसी रैली या विसर्जन , जिसमें लम्बी दूरी निहित हो , उनमें एम्बुलेन्स की सेवायें भी प्राप्त की जायें

6. रामलीला / दशहरा से सम्बन्धित सामूहिक गतिविधियों निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होंगी –
( क ) किसी भी बन्द स्थान , हाल / कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क , सोशल डिस्टेसिंग , थर्मल स्क्रीनिंग व सैनीटाइजर एवं हैण्ड वाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ ।
( ख ) किसी भी खुले स्थान / मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क , सोशल डिस्टेंसिंग , थर्मल सकीनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ । उपरोक्त किसी भी कार्यक्रम यथा जयन्ती मेला , प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन / जागरण / रामलीला / प्रदर्शनी / रेली / जुलूस आदि के लिए तहसील क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट तथा मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी ।

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