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मारपीट व गाली गलौज के अभियोग से सम्बन्धित 02 आरोपियों को करायी गई सजा

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के मारपीट व गाली गलौज के अभियोग से सम्बन्धित 02 आरोपियों, प्रत्येक को करायी गई ₹ 1500-1500 के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना कछवां पर मारपीट व गाली-गलौज से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ अम्बरीश पाण्डेय व अनन्या वर्मा, विवेचक उप-निरीक्षक रामअधीन सिंह, पैरोकार-आरक्षी लवकुश तथा कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी अजय यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/एफटीसी, मीरजापुर-अंजुम सैफी द्वारा थाना कछवां पर पंजीकृत एनसीआर संख्या-167/2002 धारा 323,504,352 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त 1.जगदीश तिवारी व 2.मुन्ना तिवारी निवासी विदापुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर, प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹1500-1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस के सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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