समाचारमिर्जापुर में कौन-कौन सी दुकानें खुलेगी ,जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

मिर्जापुर में कौन-कौन सी दुकानें खुलेगी ,जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

वीरेंद्र गुप्ता 94 53 82 1310
कुछ इलाकों में शर्तों के साथ खुलेगी दुकानें, जिलाधिकारी ने दिया आदेश

मीरजापुर, 05 मई,,2020- जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने गृह मंत्रालय भारत सरकार के गाइड लाइन तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देश के क्रम में नगरीय क्षेत्र यथा- मीरजापुर, चुनार, अहरौरा व कछवां तथा ग्रामीण क्षेत्र के लालगंज, मडिहान, हलिया,राजगढ, जमालपुर, नरायनपुर, जमुआ, कैलहटतथा पुरजागीर की बाजारों की हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल रिचार्ज/रिपेयर तथा चश्मे की दुकानों को छोडकर अन्य सभी दुकानें पूर्व की तरह बन्द रहेगी। उन्होंने कहा कि शेष अन्य सभी ग्रामीण क्षेत्र में सैलून/स्पा.,ब्यूटीपार्लरकी दुकानों को छोडकर अन्य सभी दुकानें खुलेगीं। दुकानों के खोलने का समय प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ्। होकर सायं 04 बजे तक रहेगा। पूर्व में जारी अनुमति यथावत रहेगी।

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, बचाव के दृश्टिगत सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करें एवं कार्मिक की सुरक्षा के दृश्टिगत मास्क,गमछा, सेनेटाइजर एवं हैण्डवाष/साबुन का उपयोग अनिवार्य होगा। पेयजल, साफ-सफाई/स्वच्छता एवं शौचालय की भी समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। कार्मिक हेतु हाथ धोने के लिये साबुनएवं पानी की समुचित व्यवस्था की जाय। कार्मिक द्वारा होम मेड फेस मास्क्/गमछा का प्रयोग करते हुये नाक व मुंह को ढक कर रखा जायेगा। कार्य स्थल पर ऐसे कार्मिक का नियोजन न किया जाय, जिनमें सामान्य रूप से बुखार, खांसी एवं जुकाम आदि के लक्षण हों। किसी कार्मिक के कोरोना-कोविड-19 के सामान्य लक्षण प्रकट होते ही तत्काल सूचना कंट्रोल रूम दूरभाश संख्या-05442-256357 पर सूचना अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। सभी दुकानदार अपने दुकान के सामने एक-एम मीटर की दूरी पर गोला बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुये दुकान का संचालन किया जायेगा। कार्य क्षेत्र में कार्यरत समस्त कार्मिकों को आरोग्य सेतु एक अपने मोबाइल में डाउनलोड किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्घित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह भी कहा कि यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।
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