समाचारसक्रिय अपराधी चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार - MIRZAPUR

सक्रिय अपराधी चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार – MIRZAPUR

आज दिनांक 12/09/2019 को उच्चाधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीआरपी मिर्जापुर के प्रभारी निरीक्षक उदय शंकर कुशवाहा के नेतृत्व में उ0नि0 दीना नाथ यादव , कां0 रवीन्द्र कुशवाहा , कां0 आनन्द रॉव , कां0 राकेश कुमार खरवार , hc श्याम लाल यादव , थाना जीआरपी मिर्ज़ापुर, के द्वारा रेलवे स्टेशन मिर्जापुर में चेकिंग की जा रही थी दौरान चेकिंग रेलवे स्टेशन मिर्ज़ापुर के PF नंबर 1 के पश्चिमी छोर पर बनी सीमेंटेड बेन्च से 30,35 कदम स्टेशन नमेपत्तिका से आगे ढलान पर बहद थाना जीआरपी मिर्ज़ापुर पर दो शातिर किस्म के पेशेवर अपराधी जो चलती ट्रेन ,प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का सामान आदि चोरी करने व मोबाइल छीन लेने में माहिर हैं जिनका नाम क्रमशः (1) रवि कुमार बिन्द पुत्र उमाशंकर बिन्द नि0 ग्राम ककरहवा सोहता महुअरिया थाना को0कटरा जिला मिर्ज़ापुर उम्र 34 वर्ष (2) कन्हैयालाल सोनकर पुत्र भोनू सोनकर नि0 ककरहवा नई बस्ती थाना को0 कटरा जिला मिर्जापुर उम्र 28 वर्ष है। अभियुक्त रवि कुमार बिन्द के कब्जे से 60 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम, व मु0अ0सं0 118/19 धारा 380,411 ipc से 430रु0 नगद, व मु0अ0सं0 29/19 धारा 380,411 ipc से एक अदद MI कम्पनी का मोबाइल कीमती 12000/- बरामद हुआ । तथा अभि0 कन्हौय लाल सोनकर के कब्जे से 65 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम व मु0अ0सं0 118/19 धारा 380,411 ipc से संबंधित 500 रु0 नगद व मु0अ0सं0 95/19 धारा 380,411 ipc से सम्बंधित एक अदद जीयूनी कम्पनी का मोबाइल कीमती 14000/- बरामद हुआ। जिनको आज दिनांक 12/09/2019 समय 04:15 am पर गिरफ्तार किया गया उक्त अभियुक्त गण सक्रिय अपराधी है जो अपने आर्थिक भौतिक लाभ हेतु यात्रियों का सामान आदि चोरी करते हैं जिनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी गिरफ्तार अभियुक्त गण को बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया
पंजीकृत अभियोग
1- मु0अ0सं0 131/19 धारा 21/22 ndps act से 60 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम अभि0 रवि कुमार से बरामद, हुआ।
2- मु0अ0सं0 132/19 धारा 21/22 ndps act से 65 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम अभि0 कन्हैया लाल सोनकर से बरामद हुआ।

अनावरित अभियोग
1- मु0अ0सं0 29/19 धारा 380,411 ipc से सम्बन्धित mi कम्पनी का मोबाइल बरामद हुआ।
2- मु0अ0सं0 95/19 धारा 411 ipc से एक अदद जियोनी कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ
3- मु0अ0सं0 118/19 धारा 380,411 ipc से संबंधित 930 रु0 नगद बरामद होने।

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