वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310
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कोविड -19 के दौरान शमन योजना का उठाये लाभ प्राधिकरण अन्तर्गत अनाधिकृत / अतिरिक्त निर्मित भवनों को नियमितीकरण कराने का सुनहरा अवसर मीरजापुर 24 जुलाई . ( नगर मजिस्ट्रेट / सचिव , मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण जगदम्बा सिंह ने जनपद वासियों को जानकारी देते हुये बताया कि आवास एवं शहरी विभाग ऊप 0 शासन द्वारा अनाधिकृत / अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना 2020 लागू किया गया है । उन्होंने कहा उक्त शासनादेष के अनुसार शमन योजना -2020 को दिनांक 21 जुलाई 2020 से लागू किया गया है जो लागू होने की तिथि से 06 माह तक अर्थात 20 जनवरी , 2021 तक लागू रहेगा । इस अवधि में शासन द्वारा पूर्व से जारी शमन उपविधि -2010 के प्राविधान स्थगित रहेगें । कहा कि शमन योजना -2020 के अन्तर्गत वर्तमान समय तक निर्मित भवनों के शमन हेतु आवेदन लाइसेन्स युक्त वास्तुविद / अभियन्ता / मानचित्रकार द्वारा तैयार / यत्यापित कर शमन शुल्क का स्वः मूल्याकन करते हुये प्राधिकरण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा कराया जा सकता है । उन्होंने कहा कि विस्तृत शासनादेश प्राधिकरण के वेवसाइड पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है । अथवा प्राधिकरण कार्यालय में समस्त कार्य दिवस में प्रासत किया जा सकता है ।
अनाधिकृत / अतिरिक्त निर्मित भवनों को नियमितीकरण कराने का सुनहरा अवसर मीरजापुर
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