*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मारपीट व गाली-गलौज करने के 02 आरोपियो को सुनीयी गयी एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा —*
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना जिगना पर मारपीट व गाली-गलौज करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-अम्बरीश कुमार पाण्डेय, विवेचक-उपनिरीक्षक रवीन्द्र कुमार गौतम, पैरोकार-आरक्षी विनोद कुमार व कोर्ट मुहर्रिर-महिला मुख्य आरक्षी मंजू राय द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)कोर्ट नं0-04, मीरजापुर-गीतिका सिंह द्वारा थाना जिगना पर पंजीकृत एनसीआर संख्या-116/1991 धारा 323 व 504 भादवि में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त 1.रामईश्वर व 2.रामसजीवन पुत्रगण रामबरन निवासी बसन्तपट्टी थाना जिगना जनपद मीरजापुर, प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
गाली-गलौज करने के 02 आरोपियो को सुनीयी गयी एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा —*
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