गैंग लीडर समेत तीन की 3.30 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

गैंग लीडर समेत तीन की 3.30 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

मीरजापुर, 6 मई 2026 अपराध के जरिए अर्जित संपत्तियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मीरजापुर पुलिस और प्रशासन ने गैंग लीडर रमेश चंद ओझा समेत उसके गैंग के दो अन्य सक्रिय सदस्यों की करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई।

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों और गैंग लीडरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है। इसी क्रम में नायब तहसीलदार सुरेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला और थानाध्यक्ष विंध्याचल अविनाश प्रकाश सिंह सहित पुलिस व प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया।

कुर्क की गई संपत्तियों में ग्राम अमोई (कंतित) और ग्राम बरकछा कला (कंतित) स्थित भूमि शामिल है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 0.559 हेक्टेयर बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह संपत्ति अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित की गई थी।

पुलिस के मुताबिक गैंग लीडर और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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