
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, दो लाख मामलों के निस्तारण का लक्ष्य
मिर्जापुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर मिर्जापुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित एवं सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बार करीब दो लाख मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए संबंधित विभागों और न्यायिक अधिकारियों को लंबित तथा प्री-लिटिगेशन मामलों को चिह्नित कर अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
लोक अदालत में बैंक ऋण एवं वसूली, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, बिजली-पानी के बिल, राजस्व एवं भूमि संबंधी विवाद, आपराधिक शमनीय वाद तथा अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा।
लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए सरल, त्वरित और आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराना है। संबंधित पक्षकार अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित कराने के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।















