
सड़क हादसे में दिव्यांग हुए किशोर को मिलेगा 12.86 लाख रुपये मुआवजा
अधिवक्ता रविकांत सिंह की पैरवी पर पीड़ित के पक्ष में फैसला
मिर्जापुर। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर दिव्यांग हुए किशोर शिवम सिंह के मुआवजे के मामले में न्यायालय ने पीड़ित के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने प्रतिकर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कुल 12,86,499 रुपये मुआवजा एवं ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया है। पीड़ित की ओर से अधिवक्ता रविकांत सिंह ने पैरवी की।
मामले में विपक्षी संख्या-1 दिलीप कुमार जायसवाल, पुत्र अनंतराम जायसवाल, निवासी 65/563 लहरतारा, थाना लहरतारा, जनपद वाराणसी, वाहन स्वामी; विपक्षी संख्या-2 मुमताज अंसारी, पुत्र भोर अंसारी, निवासी टी-54/पीपी 51 वार्डना डिहवा, मुगलसराय, चंदौली, वाहन चालक; तथा विपक्षी संख्या-3 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डंकीनगंज, मिर्जापुर, बीमाकर्ता हैं।
निर्णय के अनुसार, दुर्घटना 23 जून 2021 को हुई थी। उस समय शिवम सिंह की उम्र लगभग साढ़े 17 वर्ष थी। वह मिर्जापुर से अपने घर लौट रहा था, तभी ग्राम गुरुसंडी, थाना पड़री के पास बस चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने और ओवरटेक करने के प्रयास में बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया।
उसे उपचार के लिए बीएचयू में भर्ती कराया गया, जहां वह करीब 14 दिनों तक भर्ती रहा। इलाज के दौरान उसका बायां हाथ काटना पड़ा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर ने उसे 60 प्रतिशत दिव्यांग घोषित किया। दुर्घटना में उसका बायां पैर भी टूट गया था, जिसमें रॉड डाली गई।
न्यायालय ने 9,53,859 रुपये मूल प्रतिकर तथा 3,32,640 रुपये ब्याज सहित कुल 12,86,499 रुपये भुगतान के लिए निर्धारित किए हैं। आदेश में याचिका प्रस्तुत करने की तिथि 16 सितंबर 2021 से वास्तविक भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया गया है। भुगतान निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर सुनिश्चित करने का आदेश है।
अधिवक्ता रविकांत सिंह की पैरवी के बाद आए इस फैसले से दुर्घटना में गंभीर रूप से दिव्यांग हुए पीड़ित को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है।














