आईटी एक्ट के मामले में 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कारावास की सजा*

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वीरेंद्र गुप्ता पत्रकार मिर्जापुर 94 53 82 1310,

*आईटी एक्ट के मामले में 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कारावास की सजा*

थाना अदलहाट में सन् 2015 में पंजीकृत मु0अ0स0 367/2015 धारा 376 डी,384,420,506 ,323,506 भा0द0वि0 व 66 ई,67ए सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, सत्र परीक्षण सख्या 135/2015 के प्रकरण में उ0नि0 अरविन्द यादव द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानन्द तिवारी (ADGC) तथा कोर्ट मोहरिर्र का0 विनोद कुमार रावत व म0का0 मंजू राय द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हे0का0 अजय सिंह के पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 30.01.2021 को मुकदमें का अभियुक्तगण 1-बृजेश मौर्या निवासी दीनापुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी 2-संदीप मौर्या निवासी ग्राम टेडुआ थाना अदलहाट मीरजापुर (दोनो) को उपरोक्त अभियोग में धारा 384 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, तथा 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, तथा धारा 506 भा0द0वि0 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, धारा 66ई सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में 03 वर्ष का कारावास तथा 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, धारा 67 ए सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में 05 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीडिता को प्रदान की जायेगी, उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।