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आयुध अधिनिय के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को सुनीयी गयी 600 रुपये के अर्थदण्ड की सजा —*

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आयुध अधिनिय के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को सुनीयी गयी 600 रुपये के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना कछवां पर आयुध अधिनिय के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-योगेश कुमार त्रिवेदी, विवेचक-उपनिरीक्षक रामबहादुर सिंह, पैरोकार-आरक्षी लवकुश सिंह व कोर्ट मुहर्रिर-कां0 चन्द्र देव कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)कोर्ट नं0-06, मीरजापुर द्वारा थाना कछवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 -135/1996 धारा 25 आयुध अधिनियम में दोष सिद्धि के आधार पर अभियुक्त राजेन्द्र भर पुत्र निरहू भर निवासी खेवली मतसार थाना जन्सा जनपद वाराणसी, को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं 600 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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