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गैर इरादतन हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास की सजा

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थाना अहरौरा में सन् 2017 में पंजीकृत मु0अ0स0 181/2017 धारा 304 भा0द0वि सत्र परीक्षण सख्या 115/2017 के प्रकरण में उ0नि0 केदार सिंह कुशवाहा थाना अहरौरा द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार यादव (ADGC) व श्रीधर पाल(ADGC) तथा कोर्ट मोहरिर्र का0 विजय कुमार द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार का0 पंचम यादव के पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक -22.10.2020 को मुकदमें के अभियुक्त 1- कमलेश यादव पुत्र टूबरी यादव निवासी तालर थाना अहरौरा मीरजापुर 2- विजय कुमार कोल पुत्र सोमारु निवासी चन्दनपुर थाना अहरौरा मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में प्रत्येक को 10 वर्ष का कारावास व ₹10000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।

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