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धोखाधड़ी कर पैसा खाते में मंगा लेने व वापस न करने से सम्बन्धित अभियोग के आरोपी को करायी गयी 04 वर्ष का कारावास

ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत धोखाधड़ी कर पैसा खाते में मंगा लेने व वापस न करने से सम्बन्धित अभियोग के आरोपी को करायी गयी 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना साइबर क्राइम पुलिस जनपद मीरजापुर पर धोखाधड़ी करके अपने खाते में पैसा मंगा लेने तथा वापस न करने के सम्बन्ध में वादी विश्वनाथ साहू पुत्र लक्खी साहू निवासी नियर रिलायंस टॉवर मण्डी सोनभद्र द्वारा पंजीकृत कराये गए अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-धीरानन्द श्रीवास्तव, विवेचक निरीक्षक संजीव कुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व मुख्या आरक्षी घनश्याम राय तथा पैरोकार- मुख्य आरक्षी शाहिद अंसारी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर-संजीव कुमार त्रिपाठी द्वारा थाना साइबर क्राइम पुलिस पर पंजीकृत मु0अ0सं0-11/2021 धारा 420,406 भादवि व 66डी आईटी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त प्रणय विश्नोई पुत्र अभय सिंह विश्नोई निवासी भागीरथी निवास विश्नोई सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर को धारा 420 भादवि व 60डी आईटी एक्ट में दोषी पाये जाने पर 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई ।

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