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महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास



*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास एवं ₹ 04 हजार के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा —*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 04 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः 27.02.2015 को थाना हलिया क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी द्वारा नामजद अभियुक्त मैन अद्दीन पुत्र अलाउद्दीन निवासी ड्रमण्डगंज थाना हलिया जनपद मीरजापुर के विरूद्ध अपने (वादिनी) के साथ छेड़खानी किये जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी । जिसके आधार पर थाना हलिया पर मु0अ0सं0-173/2015 धारा 323,354ख भादवि 3(1)1SC/ST एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायालय SPL/SC/ST, मीरजापुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास एवं ₹ 04 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
मैन अद्दीन पुत्र अलाउद्दीन निवासी ड्रमण्डगंज थाना हलिया जनपद मीरजापुर ।
*पंजीकृत अभियोग —*
मु0अ0सं0-173/2015 धारा 323,354ख भादवि 3(1)1SC/ST एक्ट थाना हलिया जनपद मीरजापुर ।

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