मिर्जापुर में संक्रमण की रोकथाम के लिए दी गई व्यवस्था

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आदेश 2 . मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश शासन , गृह ( गोपन ) अनुभाग -3 लखनऊ के पत्र संख्या -2023 / 2020 – सीएक्स -३ दिनांक 01 सितम्बर , 2020 द्वारा कोविड -19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रदेश में प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12.00 बजे से रविवार रात्रि 12.00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों को लागू किये जाने हेतु शासनादेश संख्या – 175512020 – सीएक्स -3 , दिनांक 14.07.2020’को अवक्रमित करते हुए कोविड -19 एवं संचारी रोगों की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत एवं इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु व्यवस्थायें लागू की गयी है , जिसके क्रम में जनपद में निम्नवत् व्यवस्थायें लागू की जाती है : 1 . जनपद में शहरी व ग्रामीण हाट , बाजार , गत्ला मण्डी , व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे । शेष दिवसों में इन सभी का खुलने की अवधि प्रातः 09.00 बजे रात्रि 09.00 बजे तक रहेगी । सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी रविवार को ही रखी जाएगी । रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं , उन्हें सोमवार से शनिवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है । समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल हिस्टैंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्चों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं । इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें IT तया ITES IT Enabled Services ) से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित है , चलते रहेंगे । इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प – डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी । 3 इस अवधि में जनपद में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा – स्वास्थ्य एवं विकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों , कोरोना बोरिवर , स्वच्छता – कर्मी व डोर – स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । जनपद में रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन भांति यथावत जारी रहेगा । रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जायेगी । जनपद में मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे । 6 . इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता ( Sanitization ) व स्वच्छ पेयजय आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा । इसमें शामिल सभी अधिकारी / कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालब भी खुले रहेंगे । 7 . जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड -19 / संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है , जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे । इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोजा वॉरियर , अधिकारी , कर्मचारियों को उनके पहचान – पन्न के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । इस अवधि में जनपद में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों का पहचान – पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा । इस अवधि में जनपद में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस – वे , बड़े पुल एवं सड़के , लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण , सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे । 4 . 5 . 8 . 9 . 10 जनपद के प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल , मेडिकल कालेज , औद्योगिक प्रतिष्टान , चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकार्यों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम ( PASystem ) द्वारा चौविड -19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा । 1. अपर जिला मजिस्ट्रेटवि 0 / 0 ) , नगर मजिस्ट्रेट एवं प्रलोक उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट अपने सहयोगी पुलिस अधिकारियों के साथ अपने – अपने क्षेत्रों में संयुक्त्त अमण करेंगे तथा पुलिस टीमो यू 0 पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंगा द्वारा उपरोका व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा । 12 . जनपद में सब्जी व फलों की सभी मण्डियों व दुकानें यथावत खुली रहेगी । समस्त आयकारी दुका प्रत्येक दिवस को निर्धारित समय सीमा प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक संचालित की जा सकती है । 15 . खाद , बीज एवं कीटनाशक की दुकाने रविवार को संचालित की जा सकती है । यह ज्ञादेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा ।