मोटर मालिकों व वाहन चालकों के लिए विभाग ने जारी किया रियायत -मिर्जापुर

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वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , 1997 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 ) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) के फैलाव के कारण घोषित लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल , माह मार्च एवं अप्रैल , 2020 हेतु धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के अधीन लोक सेवायान और मालयान पर देय कर के सम्बन्ध में संदेय शास्ति के भुगतान से छूट प्रदान करती हैं । यह छूट केवल तभी प्रदान किया जायेगा , यदि माह मार्च एवं अप्रैल , 2020 के देय कर का भुगतान इस अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है । उक्त समय सीमा के अन्तिम दिन अर्थात् 30 वें दिन अवकाश होने पर देय कर अगले कार्य दिवस को प्रदान किया जायेगा ।

उक्त लॉक डाउन कारण मोटर व्हीकल एक्ट , 1988 व केन्द्रीय मोटर यान नियमावली , 1989 के अन्तर्गत वाहन की फिटनेस , सभी प्रकार के परमिट , ड्राइविंग लाइसेंस , रजिस्ट्रेशन व अन्य सम्बन्धित अभिलेख , जिनकी वैधता दिनॉक 01 फरवरी , 2020 से दिनॉक 30 जून , 2020 तक की अवधि में समाप्त हो रही है , उन सभी दस्तावेजों की वैधता दिनॉक 30 जून , 2020 तक मानी जायेगी । इसके अतिरिक्त वाहन पोर्टल पर Non – use clause facility की व्यवस्था की जा रही है और इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे व्हीकल यथा – टैक्सी , बस आदि जो लॉक डाउन के दौरान नहीं चल रहे हैं , उनको इस Non – use clause facility का लाभ प्रदान किया जायेगा ।