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निर्वाचन-2024 हेतु अधिग्रहित वाहनों को समय से उपलब्ध न कराने पर दर्ज होगी एफ०आई०आर०

मीरजापुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए जनपद में हल्के वाहनों बोलेरो, टैक्सी, स्कार्पियों, मैजिक आदि तथा भारी वाहनों, बसों को दिनांक 29.05.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे राजकीय पालिटेक्निक कालेज, बथुआ, मीरजापुर में बुलाया गया है। वाहन स्वामी अधिगृहित वाहन राजकीय पालिटेक्नीक कालेज, बथुआ, मीरजापुर के प्रांगण में निर्धारित समय पर उपलब्ध करायें। परिवहन विभाग द्वारा हल्के एंव भारी वाहनों के लगभग 3500 अधिग्रहण आदेश वाहन स्वामियों को पुलिस / परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन स्वामियों / संचालको को तामीला कराया जा चुका है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संतोष कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि निर्वाचन आयोग ने ईंधन के अतिरिक्त हल्के वाहनों (स्कार्पियो / बोलेरो)

को 2140.00 रूपये प्रतिदिन किराया तथा भारी वाहन (बस) 15 से 24 सीट की बसों के लिए 1697.00 रूपये, 25 से 34 सीट की बसों के लिये 1912.00 रूपये, 35 से 40 सीट वाली बस के लिए 2139.00 रूपये तथा 46 सीट वाली बस के लिए 2510.00

रूपये प्रतिदिन का किराया निर्धारित किया है।

वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में वाहन निर्धारित समय व स्थान पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें अन्यथा की दशा में वाहन स्वामियो

द्वारा वाहन निर्धारित समय से उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-167 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त धारा के अनुसार वाहन उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में वाहून स्वामी को एक वर्ष का कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों दण्ड से दण्डनीय बनाया गया है।

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