ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत तीन मामलों में तीन आरोपियों को सजा, ₹7100 का अर्थदंड

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत तीन मामलों में तीन आरोपियों को सजा, ₹7100 का अर्थदंड

मीरजापुर। जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विभिन्न थानों पर दर्ज तीन मामलों में न्यायालय ने तीन आरोपियों को कुल ₹7100 के अर्थदंड से दंडित किया है। मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया।

पहले मामले में थाना अदलहाट पर वर्ष 2018 में सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय शंकर गौतम की अदालत ने आरोपी मनोज सिंह को ₹100 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दो दिन के साधारण कारावास की सजा निर्धारित की गई है।

दूसरे मामले में कोतवाली शहर में वर्ष 2011 में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी रत्नेश चन्द्र श्रीवास्तव को ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

तीसरे मामले में कोतवाली कटरा में वर्ष 2004 में दर्ज सड़क दुर्घटना से संबंधित मुकदमे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी कमलाकान्त पाण्डेय को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर 10 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत गंभीर एवं लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें