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03 आरोपियों, को करायी गयी 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 6500/- के अर्थदण्ड की सजा —*

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत मुकदमें में घर में घुसकर मारपीट व गाली गलौज करने के 03 आरोपियों, प्रत्येक को करायी गयी 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 6500/- के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराई जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना को0शहर पर नाबालिग पीड़िता के घर में घुसकर छेड़खानी करने, मारने पीटने, गाली गलौज करने एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में पंजीकृत *मु0अ0सं0-387/2017 धारा 323,354,504,506,427,452 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट* में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-सनातन कुमार, विवेचक-उपनिरीक्षक अशोक कुमार सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-आऱक्षी बिट्टू कुमार सिंह तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी धनञ्जय सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर-संतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा थाना को0शहर पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में *धारा 452,323,504 भादवि में दोषी पाये जाने पर* सम्बंधित अभियुक्तगण 1.सूर्य प्रकाश बाजपेयी उर्फ मनोज पुत्र स्व0जीवनदास बाजपेयी, 2.चन्द्र प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0राजनारायण तिवारी व 3.विजय गुप्ता पुत्र भगवती गुप्ता निवासीगण इमली महादेव वार्ड नं0-05 थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, प्रत्येक को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 6500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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