वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
सड़क सुरक्षा सप्ताह के चौथे दिन दो पहिया व चार पहिया वाहनों के विरूद्ध प्रदूषण सर्टीफिटकेट न होने पर काटा गया जुर्माना ।
आज शहर में पुलिस लाइन के सामने ए आर 0 टी 0 ओ 0 ( प्रशासन / प्रवर्तन ) रविकान्त शुक्ल के द्वारा दो पहिया व चार पहिया वाहनों को रोक कर प्रदूषण सर्टीफिकेट मांगा गया जिन वाहन स्वामियों के पास प्रदूषण सर्टीफिकेट नहीं था उनका 500 / – रू 0 का चालान काटा गया । शासन के द्वारा किसी भी वाहन की प्रदूषण मशीन से जॉच करने पर प्रदूषण फेल पाये जाने पर अर्थात मानक के अनुरूप उत्सर्जन ( EMMISSION ) न होने पर 10,000 / – का जुर्माना निर्धारित किया गया है । अतः सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि जनपद में स्थापित प्रदूषण केन्द्रों से अपने वाहन के प्रदूषण की जॉच अवश्य करा लें और इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें और अगर उनका वाहन निर्धारित मात्रा से अधिक उत्सर्जन ( EMMISSION ) कर रहा हो तो अपने वाहन की सर्विसिंग करा लें और इंजन की जाँच करा लें । ए 0 आर 0 टी 0 ओ 0 ( प्रशासन / प्रवर्तन ) द्वारा बताया गया कि जनपद में प्रदूषण की चेकिंग हमेशा होती रहेगी ।