समाचारआजीवन कारावास व ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा

आजीवन कारावास व ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा


जनपद मीरजापुर।
दिनांकः 07.10.2021
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास व ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा-*

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस तथा मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांक 29.08.2007 को थाना लालगंज पर वादी अमृतलाल प्रजापति पुत्र हजारीलाल प्रजापति निवासी मैना गोसाई थाना लालगंज मीरजापुर के तहरीर के आधार पर 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के पुत्र की हत्या कर शव छिपाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-393/2007 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत किया गया था, जिसमें थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 09.10.2007 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी व सख्त पैरवी की गई, जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले आरोपियों को आज दिनांक 07.10.2021 को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (गैगेस्ट एक्ट) मीरजापुर द्वारा प्रत्येक को आजीवन कारावास व ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02-02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*नाम पता अभियुक्त-*
1-अमरेश निवासी मैना गोसाई थाना लालगंज मीरजापुर।
2-श्रीधर निवासी मैना गोसाई थाना लालगंज मीरजापुर।
3-महेश निवासी मैना गोसाई थाना लालगंज मीरजापुर।

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