
मीरजापुर। अपराध से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई के तहत पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर शैलेश सिंह की लगभग 15 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई।
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मंगलवार को यह कार्रवाई की गई।
उपजिलाधिकारी मड़िहान अनेग सिंह की मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक राजगढ़ वेद प्रकाश पांडेय, प्रभारी निरीक्षक मड़िहान बालमुकुंद मिश्रा, थानाध्यक्ष संतनगर राजेश राम,
थानाध्यक्ष अहरौरा अजय कुमार मिश्रा सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने थाना मड़िहान में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से संबंधित गैंग लीडर शैलेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ददरा थाना राजगढ़ की संपत्ति कुर्क की।
पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा अपराध व समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित संपत्ति में ग्रामसभा राजगढ़ थाना राजगढ़ स्थित आराजी संख्या 45ख रकबा 33.038 हेक्टेयर तथा ग्राम ददरा सक्तेशगढ़ थाना राजगढ़ स्थित आराजी संख्या 255 रकबा 0.5690 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रुपये बताई गई है।
आपराधिक इतिहास
पुलिस अभिलेखों के अनुसार शैलेश सिंह के खिलाफ थाना मड़िहान में वर्ष 2006 में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2022 में धोखाधड़ी, अपहरण व एससी-एसटी एक्ट समे
त कई गंभीर धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।















