मिर्जापुर में घटतौली करने वाले दो व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज, डीएम के निर्देश पर कार्रवाई से मचा हड़कंप

घटतौली करने वाले दो व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज, डीएम के निर्देश पर कार्रवाई से मचा हड़कंप

मिर्जापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर तौल में घटतौली करने वाले दो व्यापारियों के विरुद्ध थाना संतनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएम ने शिकायत मिलने के बाद अपर उपजिलाधिकारी सदर गुलाब चन्द्र, सीओ पुलिस तथा बाट माप अधिकारी को तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

जानकारी के अनुसार संतनगर थाना क्षेत्र के पडरिया खुर्द निवासी सुभाष मौर्या ने जनतादर्शन में जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि करौंदा निवासी अनिल पुत्र शिवशंकर समेत अन्य व्यापारी पांच किलो तक की घटतौली कर रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम गुलाब चन्द्र के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने मामले की जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई।

इसके बाद एसडीएम गुलाब चन्द्र के निर्देश पर बाट माप निरीक्षक महेंद्र कुमार गुप्ता की तहरीर पर थाना संतनगर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318(4) तथा विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 26 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।

सीओ लालगंज अमर बहादुर के निर्देशन में थाना प्रभारी संतनगर ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम पवन कुमार गंगवार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घटतौली करने वालों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

वहीं शहर के कटरा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत संगमोहाल पुल के नीचे ठेले वाले द्वारा खुलेआम घटतौली किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई न होने से खरीदार ठगे जा रहे हैं और दुकानदार मालामाल हो रहे हैं। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन वहां कब सख्त कार्रवाई करता है।

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रिमोट से हो रही थी घटतौली, दो व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज

मिर्जापुर। जनपद में तौल में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर बाट एवं माप विभाग की जांच में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन में रिमोट के जरिए वजन कम करने का मामला सामने आने पर दो व्यापारियों के खिलाफ संतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान महेंद्र कुमार गुप्ता की तहरीर के अनुसार, पड़रिया खुर्द निवासी सुवास मौर्य ने शिकायत की थी कि सरसों की खरीद के दौरान इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से कम वजन किया जा रहा है। शिकायत के बाद 22 मई को कार्यालय जिलाधिकारी के निर्देश पर इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की जांच की गई। जांच में पाया गया कि 100 किलो क्षमता वाली OREINT PLUS मशीन को रिमोट से संचालित किया जा रहा था।

तहरीर में बताया गया कि मशीन पर 5 किलो वजन रखने पर रिमोट के प्रयोग से वजन 4.750 किलो दिखाया गया। इसी प्रकार अलग-अलग वजन रखने पर भी 250 ग्राम से लेकर 5 किलो तक की कमी पाई गई। जांच के दौरान मौके से एक रिमोट भी बरामद किया गया।

बाट एवं माप अधिकारी ने अपनी तहरीर में कहा कि 14 मई को अनिल पुत्र शिवशंकर एवं रामबाबू पुत्र अनिल निवासी करौंदा, थाना संतनगर अपने पिकअप वाहन संख्या UP 63 AT 7768 से सरसों खरीदने पहुंचे थे। सरसों की तौल के दौरान प्रत्येक बोरी में 4 से 5 किलो तक कम वजन किए जाने की आशंका होने पर तलाशी ली गई, जिसमें रिमोट बरामद हुआ।

अधिकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, रिमोट और अन्य सामग्री को सील कर सुपुर्दगी में दे दिया गया है। मामले में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 26 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध मानते हुए संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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